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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक नया नियम बनाया है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की गैर-मुस्लिम से शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी। यह नियम अगस्त 2026 से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। वकील मुकेश शर्मा का कहना है कि यह नियम असंवैधानिक है और यह जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर हमला है।
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